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Yavatmal Corona Hotspot: यवतमाळ और बाभुळगाव तालुका में प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमाएं बंद |
Yavatmal Corona Hotspot: यवतमाळ जिला में कोरोना वायरस की बढ़ती चैन को रोखने के लिए, कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने के लिए उप-मंडल अधिकारी और इंन्सिडंट कमांडर को अधिकृत किया है।
यवतमाळ तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित, मौजा बाभुळगाव में छह स्थानों और यवतमाल तालुका में मौजा हिवरी में दो स्थानों को कोरोना प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। साथ ही, बाभुळगाव के तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित के रूप में, बाभुळगाव शहर में छह स्थानों और तालुका में मौजा कोंढा को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जा रहा है और उपरोक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों की सीमाओं को अगले आदेश तक बंद करने का कड़क आदेश दिया जा रहा है।
इस आदेश की अवधि के दौरान, सरकारी ड्यूटी पर अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक सेवा कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, ग्रामीण स्तर पर प्रधान अधिकारी और समूह विकास अधिकारी को आवश्यक सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस और पास जारी करना चाहिए।
लाइसेंस और पास धारकों को पुलिस स्टेशन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही साथ आवश्यक सेवाएं प्रदान करते समय, सामाजिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी मुख्य अधिकारी, ग्राम सचिव को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से वहन करना चाहिए।
उपरोक्त आदेशों के उल्लंघनकर्ताओं पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम 1897, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 और अन्य प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यवतमाळ के उप-विभागीय अधिकारी के आदेश में इसका उल्लेख किया गया है।